पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी और शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लिया
Complaint of Former IPS officer Amitabh Thakur
देवरिया। Complaint of Former IPS officer Amitabh Thakur: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की कोर्ट ने जालसाजी कर औद्योगिक प्लाट की खरीद-बिक्री के आरोप में जेल भेजे गए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की लिखित व मौखिक शिकायत को संज्ञान लिया है।
आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी ने रिमांड के समय न्यायालय को अवगत कराया था कि गिरफ्तारी के समय उसके साथ जबरदस्ती की गई। जिससे शरीर पर चोटें आई हैं। कोर्ट ने एसपी को अपने स्तर से जांच कराकर 10 दिन के अंदर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि धोखाधड़ी समेत विभिन्न मामलों में आरोपित अमिताभ ठाकुर पुत्र तपेश्वर नारायण को गिरफ्तार कर रिमांड के लिए बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपित की ओर से रिमांड के समय कोर्ट को जबरदस्ती करने के संबंध में अवगत कराया गया।पुलिस की ओर से प्रस्तुत मेडिको लीगल रिपोर्ट में भी दो चोटें आना दर्शित है। जिनको हार्ड एंड ब्लंट आब्जेक्ट से आना रिपोर्ट में अंकित है तथा अवधि ताजा बताई गई है।
आरोपित नूतन ठाकुर ने किया अधिवक्ताओं से संपर्क
औद्योगिक प्लाट के फर्जीवाड़े में फंसे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी नूतन ठाकुर ने मोबाइल के जरिये अधिवक्ताओं से संपर्क साधा है। अधिवक्ता एफआईआर, रिमांड के कागजात व फर्जीवाड़े के कागजात की प्रति के लिए न्यायालय का चक्कर लगा रहे थे, जिससे आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा सके। औद्योगिक प्लाट की खरीद बिक्री में पूर्व आइपीएस अधिकारी व उसकी पत्नी आरोपित हैं।